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राजस्थान 12वीं बोर्ड 2025 प्रैक्टिकल एग्जाम कब हैं, 12th बोर्ड प्रयोगिक परीक्षा कब होंगी?

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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर : 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं 09 जनवरी से 08 फरवरी 2025 के मध्य (नियमित विद्यार्थियों के लिए) एवं 01 फरवरी से 08 फरवरी 2025 के मध्य (स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए) संपादित की जाएगी

उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2025

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन का कैलेंडर जारी कर दिया है यह परीक्षाएं 9 जनवरी से 8 फरवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी जो की नियमित विद्यार्थियों के लिए होगी यानी जो विद्यार्थी रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उन अभ्यार्थियों के लिए जबकि स्वयंपति यानी प्राइवेट पढ़ने वाले अभ्यर्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 फरवरी से 8 फरवरी 2025 के मध्य आयोजित की जाएगी।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम

  1. वर्ष 2025 के नियमित परीक्षार्थियों की उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षाएँ दिनांक 09 जनवरी, 2025 से 08 फरवरी, 2025 के मध्य एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएँ दिनांक 01 फरवरी, 2025 ते 08 फरवरी, 2025 को मध्य सम्पादित की जायेंगी।
  2. प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित विद्यालयों को सामग्री यथा उत्तर-पुस्तिकाएँ, ग्राफ पेपर, ड्रॉईंग शीट्स आदि बोर्ड द्वारा बनाये गये वितरण केन्द्रों पर भिजवाई जायेगी/जा रही है। शाला प्रधान इन केन्द्रों से प्रायोगिक परीक्षा सामग्री प्राप्त करें।
  3. उच्च माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2028 के नियमित परीक्षार्थियों की विषयवार प्रायोगिक परीक्षाओं के सम्पादन हेतु बोर्ड द्वारा जिले के राजकीय विद्यालयों के शाला दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत विषयाध्यापकों से सम्पन्न कराई जायेगी। विद्यालयों में नियुक्त विषयवार परीक्षकों की सूची विद्यालयों के लॉगिन आई डी. पर भिजवाई जा रही है। संबंधित शाला प्रधान नियुक्त परीक्षकों से उनके मोबाइल नं. पर अविलम्ब सम्पर्क कर परीक्षा की तिथियों का शीघ्र निर्धारण करे, ताकि समय पर प्रायोगिक परीक्षा सम्पादित करवाई जा सके।
  4. प्रायोगिक परीक्षाएँ बोर्ड द्वारा जारी पाठ्‌यक्रम अनुसार सम्पन्न कराई जायेगी। विषयवार दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाईट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी किये गये हैं। शाला प्रधान विषयवार प्रायोगिक परीक्षा के निर्देशों की एक प्रति संबंधित परीक्षक को भी उपलब्ध करावें।
  5. प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियों के निर्धारण की सूचना विद्यालय द्वारा उनके विद्यार्थियों को सूचित करायें एवं एक प्रति विद्यालय के सूचनापट्ट पर भी चस्पा करावें। परीक्षक से निर्धारित तिथि की सूचना जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण कवर पर कम से कम तीन दिन पूर्व सूचित करावें तथा बोर्ड को नियंत्रण कक्ष पर भी सूचित करें। समस्त बाह्य परीक्षक परीक्षा आयोजन की तिथि की सूचना बोर्ड के नियंत्रण कक्ष पर देंगे।
  • उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षकों को एक से अधिक विद्यालयों की प्रायोगिक परीक्षाएँ लेने हेतु नियुक्त किया गया है। अतः सभी विद्यालय परीक्षक से सामन्जस्य बैठाकर परीक्षा तिथियों का निर्धारण करें। परीक्षकों की नियुक्ति शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली द्वारा की जायेगी। यदि किसी परीक्षक की नियुक्ति उसी के विद्यालय में होती है तो इसकी सूचना बोर्ड नियंत्रण कवा पर तुरन्त दी जाये ताकि समय रहते उनके आवंटन में परिवर्तन किया जा सके।
  1. समस्त बाह्य परीक्षक प्रतिदिन संबंधित विद्यालय में ली जा रही प्रायोगिक परीक्षा के प्रारम्भ, परीक्षा के दौरान व परीक्षा की समाप्ति की एक-एक सेल्फी/फोटो बोर्ड की ई-मेल आईडी bserpracticalgpsimages@gmail.com पर ई-मेल पर प्रेषित करेंगे। ई-मेल के सब्जेक्ट में परीक्षक अपना परीक्षक क्रमांक व परीक्षक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे। फोटोग्राफ लेने के लिए परीक्षक अपने एन्ड्रॉईड फोन में लाईव लॉकेशन एप्स जिसमे दिनांक, समय व स्थान का अंकन होता है यथा जीपीएस मेप कैमरा को इन्सटॉल कर फोटोग्राफ ली जा सकती है।

2. प्रायोगिक परीक्षा के दौरान विद्यालय में नियत तिथि को अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थी की परीक्षा उसी परीक्षक से उसी विद्यालय में लिये जा रहे अन्य मैच में शाला प्रधान की विशेष अनुमति से कराई जा सकेगी। किसी भी स्थिति में अन्य परीक्षक अथवा अन्य विद्यालय में परीक्षा की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा परीक्षार्थी को अनुपस्थित मानकर परिणाम जारी कर दिया जायेगा जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। एवं इसकी सूचना विद्यालय के सूचनापट्ट पर भी चस्पा कराएँ।

  • प्रायोगिक परीक्षा प्रतिदिन दो बैचों में सम्पन्न करायें, किन्तु यदि किसी विद्यालय में किसी विषय में छात्र संख्या अधिक है तथा विद्यालय में लैब की पूर्ण क्षमता है तो परीक्षा तीन बैय में भी सम्पन्न कराई जा सकती है। प्रायोगिक परीक्षा में उचित दूरी (Social Distancing) का पालन किया जाये।
  1. अनुचित साधन परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग, दुराचरण, दुर्व्यवहार आदि की रोकथाम हेतु अजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 प्रभावी है। इस अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत बनाये जाने वाले प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही की जाए। इस संबंध में परीक्षार्थी व प्रकरण का सम्पूर्ण विवरण देते हुए मामले की रिपार्ट पुलिस थाने पर दर्ज करा दें। परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही आप सभी परीक्षार्थियों को इस अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्टत्त अवगत करा दें व इनका उल्लघन किये जाने पर दी जाने वाली सजा व शास्ति की राशि के बारे में भी उन्हें जानकारी दे दें। साथ ही उन्हें यह भी सूचित कर दें कि इसी के साथ-साथ बोर्ड की ओर से भी उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी व नियमानुसार दण्डित होंगे। सूचनापट्ट पर बड़े-बड़े अक्षरों में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, अनुचित सहयोग करना निषेध है। उल्लंघन करने पर तीन वर्ष तक की सजा या ऐसे जुर्माने से जो 2000/- तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा लिख दें। विस्तृत प्रावधान, प्रक्रिया आदि मुख्य परीक्षा की परीक्षा संचालन निर्देशिका में मुदित्त है।
  2. मीडिया शाला स्तर पर प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित प्रिन्ट / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि को किसी भी प्रकार की जानकारी/वक्तव्य नहीं दें, न ही किसी प्रकार की फोटो लेने दें। किसी भी व्यक्ति द्वारा जानकारी चाहे जाने पर बोर्ड सचिव से सम्पर्क करने हेतु निवेदन कर दें। परीक्षा की समस्त सूचनाएँ गोपनीय रखी जावे।
  3. विद्यालय/बाह्य परीक्षक यदि किसी भी प्रकार की प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित अनियमितता अथवा नियम विरुद्ध आधरण/कार्यवाही करता है तो ऐसी शिकायतें / सूचना विवरण सहित परीक्षा पूर्व/परीक्षा दौरान बोर्ड को ई-मेल आई. डी. bserconf2018@gmail.com एवं बोर्ड के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 0145-2620739, 2623776 पर सूचित करावें। परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त ऐसी सूचनाओं, शिकायतों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा एवं दुर्भावनावश शिकायत करना माना जायेगा।
  4. समस्त बाह्य परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जसी विद्यालय में नहीं करेगें। बैच के सभी विद्यालयों की प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने के तीन दिवस में बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये लिंक पर ऑनलाईन अंक निजमायेंगे तथा उत्तर-पुस्तिकाएँ उन्हें आवंटित बैच के सभी विद्यालयों की परीक्षाएँ सम्पन्न कराने के 07 दिवस में बोर्ड को पंजीकृत डाक/पार्सल स्पीड पोस्ट से भिजवायेंगे।
  5. बोर्ड द्वारा बाहय परीक्षक को ऑनलाईन अंक भरने हेतु SMS से परीक्षक क्रमांक की सूचना भिजवाई जायेगी तथा लॉगिन करने के लिए परीक्षक क्रमांक व मोबाईल नम्बर प्रविष्ठ करना होगा। प्रविष्टि करने पर परीक्षक को मोबाईल पर OTP आयेगा। इसके पश्चात् परीक्षक को अपनी प्रोफाईल भरनी होगी तथा प्रोफाईल भरने के बाद ऑनलाईन अंक भरें जायेंगे। इसकी विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट पर प्रपत्र संख्या 51 के साथ अपलोड की गई है। परीक्षक द्वारा ऑनलाईन भिजवाये गये अंकों की हार्डकॉपी लिफाफा नं (18-C) में एवं उपस्थिति पत्रक तथा कच्चे अंक लिफाफा नं (15) में रखें जायेंगे। इन दोनों लिफाफों को बोर्ड द्वारा भेजे अन्य लिफाफे में रखकर अपना विषय एवं परीक्षक क्रमांक पूर्ण अंकित करते हुए निदेशक (गोपनीय), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से तुरन्त मिजवायेंगे।
  6. परीक्षक को आवंटित विद्यालयों के बनाये गये बैच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
  7. बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं का आकस्मिक निरीक्षण भी कराया जायेगा। किसी भी विद्यालय अथवा परीक्षक द्वारा नियम विरूद्ध कार्य करता हुआ पाये जाने पर उसके विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
  8. प्रायोगिक परीक्षा वो सम्पादन में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अथवा बोर्ड के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 0145-2620739, 2623776 व तकनीकी समस्या (आई.टी. संबंधित) के समाधान हेतु दूरभाष 0145-2632865, 2627454 तथा प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएँ, ड्राइंग शीट्स आदि के संबंध में दूरभाष संख्या 0145-2623949 पर सम्पर्क किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा परीक्षा से संबंधित कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से भी दी जायेगी। अतः समरत शाला प्रधान एवं नियुका बाह्य परीक्षक बोर्ड वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करें।
  9. प्रायोगिक परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय में भी परीक्षा प्रारम्भ से परीक्षा समाप्ति तक गतवर्षों अनुसार प्रायोगिक परीक्षा, नियंत्रण क्वा कार्यरत रहेंगे। जिनमें दो लिपिक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्यूटी देगे। कार्यरत लिपिक को रू. 100/- प्रतिदिन एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रू. 50/- मानदेय देय होगा। उक्त मानदेय का भुगतान जिला शिक्षा अधिकारी के प्रमाणीकरण के आधार पर बोर्ड द्वारा देय होगा। अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त सभी निर्देशों की अनिवार्यतः पालना सुनिश्चित करावें।

प्रायोगिक परीक्षा-2025 के लिए जिला स्तर पर उड़नदस्ते गठन करने बाबत्।

जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान बोर्ड की वर्ष 2025 की उच्च माध्यमिक की प्रायोगिक परीक्षायें 09 जनवरी, 2025 से 08 फरवरी, 2025 तक आयोजित की जा रही है। इन परीक्षाओं में जिला स्तर पर बाड्य परीक्षकों की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जा रही है। बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाओं का निरीक्षण कार्य जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से कराया जायेगा।

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने वर्ष 2025 की प्रायोगिक परीक्षाएँ शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हो इस हेतु कारगर एवं ठोस कदम उठाने हेतु निर्देशित किया है। हमारा दायित्व भी बनता है कि जिले में सम्पन्न हो रही प्रायोगिक परीक्षाओं का सघन निरीक्षण किया जाए। अतः आपसे आग्रह है कि परीक्षाएँ सुचारू एवं शुचितापूर्ण तरीके से सम्पन्न हों। इस हेतु निरीक्षण के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें

  1. निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय में संबंधित विषय / विषयों की प्रयोगशालाएँ निर्धारित मापदंडानुसार बनी हुई है। विद्यालय में प्रयोगशाला निर्धारित मापदंडानुसार नहीं पाए जाने से उस विद्यालय की संबंधित विषय की प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा नियुक्त परीक्षक से ही निकटतम राजकीय विद्यालय में कराने हेतु निर्देशित किया जाए।
  2. निरीक्षण के दौरान यह भी सुनिश्चित करे की विषयवार प्रायोगिक परीक्षा निर्धारित समयावधि में सम्पन्न हो रही है एवं परीक्षार्थी भी प्रायोगिक परीक्षा दे रहे है। निरीक्षण के दौरान कोई अवांछित गतिविधियां अथवा गम्भीर अनियमितता पाई जाए अथवा परीक्षार्थी / विद्यालय/परीक्षक द्वारा कोई शिकायत लिखित में की गई है तो इसका विवरण अपनी रिपोर्ट / अनुशंषा में बोर्ड के कन्ट्रोल रूम नम्बर 0145-2620739 2623776 व ई-मेल bserconf2018@gmail.com पर तत्काल प्रेषित करे/सूचित करावे।
  3. निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना है कि परीक्षाएं बोर्ड नियमानुसार / निर्देशानुसार सम्पन्न हो रही है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि सम्पन्न हो रही परीक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होवे, यदि कोई कमी पाई जाती है तो नियुक्त बाध्य परीक्षक/शाला प्रधान को आवश्यक निर्देश दे सकते है एवं उसकी प्रति अपने पास रखे।
  4. निरीक्षण के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि समस्त बाह्य परीक्षकों द्वारा प्रतिदिन संबंधित विद्यालय में ली जा रही प्रायोगिक परीक्षा के प्रारम्भ, परीक्षा के दौरान व परीक्षा की समाप्ति की एक-एक सेल्फी फोटोग्राफ बोर्ड की ई-मेल आईडी bserpracticalgpsimages@gmail.com पर ई-मेल पर प्रेषित की जा रही है। ई-मेल को सब्जेक्ट में परीक्षक अपना परीक्षक क्रमांक व परीक्षक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे। फोटोग्राफ लेने के लिए परीक्षक अपने एन्ड्रॉईड फोन में लाईव लॉकेशन एप्स जिसमे दिनांक, समय व स्थान का अंकन होता है यथा जीपीएस मेप कैमरा को इन्सटॉल कर फोटोग्राफ ली जा सकती है।
  1. विज्ञान वर्ग की परीक्षाओं का विशेष रूप से निरीक्षण करें किन्तु यदि विद्यालय में अन्य विषयों की भी प्रायोगिक परीक्षा चल रही है तो उनका भी निरीक्षण कर लेंवे।
  2. परीक्षकों को प्रायोगिक परीक्षाएँ विद्यालय में उपलब्ध विषय की लेब/प्रयोगशाला की क्षमता अनुसार दिन में दो पारियों में सम्पादित कराने के निर्देश दिये गये हैं. किन्तु जिन विद्यालयों में किसी विषय में छात्र संख्या अधिक है एवं लैब की पर्याप्त क्षमता है, उन विद्यालयों में तीन वैच में भी परीक्षा सम्पादित की जा सकती है। आकस्मिक निरीक्षण एक अथवा दोनों पारियों में स्व-विवेक से किया जा सकता है। प्रायोगिक परीक्षा के निरीक्षण के साथ विद्यालयों की लैब का भी निरीक्षण करें कोई कमी पाई जाये तो लिखित में शाला प्रधान को आवश्यक निर्देश दिए जावे।
  3. विद्यालय में चल रही प्रायोगिक परीक्षाओं का गहन निरीक्षण कर संलग्न निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र में भर कर बिल के साथ बोर्ड को प्रेषित की जाए।

निर्णयानुसार सभी जिलों में (नवगठित जिलों सहित) दो उड़नदस्ते गठित किये जायेंगे। पहला उड़नदस्ता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा गठित किया जायेगा। इसमें संयोजक सहित तीन शिक्षाविद होंगे। इस उड़नदस्ते में बतौर संयोजक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं हो सकते है या उनके द्वारा नामित कोई शिक्षा अधिकारी संयोजक होगा।

अन्य दो सदस्य राजपत्रित शिक्षक होंगे जी प्रायोगिक विषयों के बारे में जानकारी रखते हो अथवा उनका शिक्षण कराते हो। दूसरा उडनदस्ता जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य) मुख्यालय के द्वारा गठित किया जायेगा।

इन उड़नदस्तों के संयोजक उक्त अधिकारी हो सकते है या उनके द्वारा नामित कोई अन्य राजपत्रित शिक्षा अधिकारी। उड़नदस्तों में बतौर दो अन्य सदस्य राजपत्रित शिक्षक होंगे जो प्रायोगिक परीक्षा के विषयों के संबंध में जानकारी रखते हो।

इन उड़नदस्तों को राज्य सरकार की मासिक संविदा दर के आधार पर वाहन लेने के अधिकतम एक माह के लिए अधिकृत किया जाता है। यदि किसी उड़नदस्ते का संयोजक अपने निजी वाहन का उपयोग करेगा तो उसे बोर्ड द्वारा निर्धारित 10/- रूपये प्रति कि.मी. की दर पर भुगतान किया जायेगा। इन सभी उड़नदस्तों को लॉगबुक भरना अनिवार्य होगा।

निरीक्षण दल के संयोजक को बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदेय 700/- रूपये और सदस्यों को 600/- रूपये प्रतिदिन देय होगा। राज्य सरकार की यात्रा नियमों के अनुसार दैनिक भत्ते अथवा मानदेय दोनों में से एक का भुगतान संबंधित कार्मिक के विकल्प पर किया जायेगा।

निरीक्षण रिपोर्ट के रिक्त प्रपत्र यात्रा व्यय बिल संलग्न कर भिजवाए जा रहे हैं। निरीक्षण रिपोर्ट, वाहन व्यय के बिल परीक्षा समाप्ति पश्चात् निदेशक, गोपनीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के नाम परीक्षा समाप्ति के एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से पंजीकृत स्पीड पोस्ट से भिजवायें।

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