आधार कार्ड बनाने वाले रहे सावधान 31 मार्च  से पहले बनवाले नहीं तो पछताओगे 

अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनाया है तो आपके पास में आखरी मोका है 31 मार्च से पहले बनवाले  अपना आधार कार्ड नहीं तो फिर पछताओगे. सरकार ने आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ लिंक कराने की समयसीमा को बढ़ा दिया है. पहले ये काम 1 अप्रैल 2023 से पहले करना था, लेकिन ये डेडलाइन एक साल के लिए बढ़ा दी गई है. सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब इस काम को 31 मार्च 2024 तक किया जा सकेगा.

आधार कार्ड (Aadhaar Card) धारकों के लिए बड़ी खबर है. सरकार ने राहत देते हुए Aadhaar और Voter Id लिंक कराने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है. पहले ये काम 1 अप्रैल 2023 से पहले करना था, लेकिन अब आप अपने आधार को वोटर आईडी से 31 मार्च 2024 तक लिंक कर सकते हैं.  

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आधार नोटिफिकेशन जारी कर दी जानकारी 

कानून और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law And Justice) द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी शेयर की गई है. हालांकि, सरकार का कहना है कि यह काम अनिवार्य नहीं, बल्कि स्वैच्छिक है. चुनाव आयोग के अनुसार, इससे एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक चुनाव क्षेत्र में होने या एक ही चुनाव क्षेत्र में एक से अधिक बार होने की जानकारी लग जाएगी. आप इस काम को घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी आसानी से निपटाया जा सकता है. इसे पूरा करने का प्रोसेस बेहद ही आसान है.  

कैसे करे  आधार-वोटर आईडी लिंक 

सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल nvsp.in पर जाएं. 

अब होम पेज पर Search in Electoral Roll पर क्लिक करें. 

नए पेज पर मांगी गई सभी जानकारियों और आधार संख्या भरें.  

सभी जानकारी भरने के बाद आपके रजिस्टर्ज फोन पर एक ओटीपी आएगी.  

निर्धारित स्थान पर ओटीपी दर्ज करें. ऐसा करते ही आपका आधार- वोटर आईडी से लिंक हो जाएगा. 

इसकी जानकारी आपके फोन पर एसएमएस के जरिए या ई-मेल से दे दी जाएगी. 

बहुत कम समय बचा है आधार-पैन लिंक करने का 

आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कराने की तारीख भले ही सरकार ने आगे बढ़ा दी है. लेकिन Aadhaar-Pan लिकं कराने की डेडलाइन करीब आ रही है. इस काम को करने के लिए महज 9 दिनों का समय शेष है. अगर 31 मार्च 2023 तक ये काम नहीं किया, तो फिर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा. यानी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. 

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अगर आपके पास पेन कार्ड है और आपने अभी तक इसे आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए है। जानकारी देते हुए कर सलाहकार नकुल जैन ने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा चुका है, अभी भी पेनाल्टी के साथ आधार को पैन से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है, 31 मार्च के बाद आधार पैन लिंक न होने की स्थिति में पैन निष्क्रिय किए जा सकते है, जिससे भविष्य में लेन देन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

पैन और आधार को 31 मार्च 2023 तक लिंक किया जा सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने फैसला किया है कि अगर पैन कार्ड धारक मार्च 2023 से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो पैन खाता संख्या यानी पैन कार्ड मार्च 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएगा।

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