10 Rupees Coin Legal Tender

10 Rupees Coin Legal Tender : आरबीआई ने कहा है ₹10 का सिक्का सभी 14 डिजाइन वाले सिक्के लीगल टेंडर(Legal Tender) के बावजूद इसके ₹10 के सिक्कों को स्वीकार नहीं किए जाने की शिकायतें मिलती रहती है जानते हैं ₹10 के सिक्के को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं आम लोग लिए इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं।

कई बार यह शिकायतें सुनने को मिलती है कि दुकानदार ₹10 का सिक्का लेने से इनकार कर देते हैं या दुकानदार किसी ग्राहक को देता है तो वह ग्राहक उसे ₹10 के सिक्के को लेने से इनकार कर देता है यह दलील दी जाती है कि यह सिक्के ₹10 का नकली है लोगों के बीच गलतफहमी की वजह से भी यह बाजार में ₹10 के सिक्के कई प्रकार से मौजूद है और इस अलग-अलग प्रकार के ₹10 के सिक्के की वजह से लोग इस कंफ्यूजन में है तो आज हम आपको इस कंफ्यूजन को दूर करवाना चाहते हैं सरकार द्वारा संसद में दिए गए इस बयान से राज्यसभा में केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ₹10 के सिक्के पूरी तरह से मान्य है और यह नकली नहीं है सरकार की ओर से कहा गया है कि ₹10 के सिक्कों को सभी प्रकार के लेन-देन के लिए लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

10 Rupees Coin लीगल टेंडर

केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए कहा है कि ₹10 के सिक्के सभी प्रकार के सिक्के लीगल टेंडर है उन्होंने बताया है कि विभिन्न आकार थीम और डिजाइन में भारत सरकार के अधिकतर क्षेत्र के तहत मिंटेड और आरबीआई रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा सर्कुलेट किए गए ₹10 के सिक्के लीगल टेंडर है इन्हें सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन में लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

राज्य सभा में पूछा गया सवाल

राज्यसभा सांसद है ए विजय कुमार ने सरकार से सवाल पूछा था कि ₹10 का सिक्का जो नकली बढ़ाकर देश के कई इलाकों में स्वीकार नहीं करने की शिकायतें आई है सरकार इस लीगल टेंडर बनाए रखने के लिए क्या कदम उठा रही है साथ ही उन्होंने सरकार से पूछा है कि ₹10 के सिक्के नहीं स्वीकार करने वाले पर क्या किसी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई गई है।

RBI करता रहता है जागरूक

पंकज चौधरी ने बताया कि समय-समय पर ₹10 के सिक्कों को स्वीकार नहीं किए जाने हैं की शिकायतें आती रही है जनता के मन में जागरूकता पैदा करने भ्रांतियां व भाई को दूर करने के लिए आरबीआई समय-समय पर प्रेस विज्ञपती जारी करता है और जनता से बिना किसी झिझक के अपने सभी लेनदेन में ₹10 के सिक्के को लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार करने का आग्रह करता है इसके अलावा आरबीआई इस बारे में पूरे देश में एसएमएस के जरिए जागरूकता अभियान और प्रिंट मीडिया अभियान भी चलता है इससे पहले आरबीआई भी कह चुका है कि ₹10 के सभी 14 डिजाइन के सिक्के करने और लीगल टेंडर है।

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